छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री श्रमिक सियान योजना का शुभारंभ किया गया है इस योजना के अंतर्गत श्रमिकों को राज्य सरकार के द्वारा आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाती है छत्तीसगढ़ भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के द्वारा अंतर्गत पंजीकृत श्रमिकों की सदस्यता एवं अन्य निर्माण कर्मकार नियोजन सर अधिनियम 1946 के अंतर्गत 60 वर्ष की आयु पूरी कर लेने पर उन्हें यह योजना में पात्र माना जाएगा
इस आर्टिकल में हम आपको छत्तीसगढ़ श्रमिक सयान सहायता योजना के बारे में बता रहे हैं तो आप इस आर्टिकल को पूरा पढ़िएगा
छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री सियान योजना क्या है
छत्तीसगढ़ राज्य के श्रमिक सियान योजना के अंतर्गत 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके मजदूरों को भवन एवं संनिर्माण कर्मकार मंडल के द्वारा 10000 की राशि प्रदान की जाती है इस योजना के अंतर्गत 20,000 की राशि अब प्रदान की जा रही है पहले यह राशि ₹10000 थी इस योजना के अंतर्गत वृद्ध जनों को आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाती है
छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री सियान योजना का उद्देश्य क्या है
- छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री श्रमिक सहायता योजना का उद्देश्य 60 वर्ष पूर्ण कर चुके श्रमिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है
- छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री श्रमिक श्याम सहायता योजना के लिए पात्रता क्या है
- श्रमिकों छत्तीसगढ़ का मूलनिवासी होना आवश्यक है
- श्रमिक का असंगठित कर्मकार में कम से कम 3 वर्ष की निर्माण हेतु पंजीकृत होना चाहिए
- श्रमिक का बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए
मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना
योजना का नाम | मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना |
शुरू की गई | मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा |
लाभार्थी | छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कल्याण मंडल के 60 वर्ष के श्रमिक |
उद्देश्य | निर्माण श्रमिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना |
सहायता राशि | 20,000 रुपए |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
अधिकारिक वेबसाइट | https://cglabour.nic.in/ |
मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- आयु प्रमाण पत्र
- स्व घोषणा प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक
- निवास प्रमाण पत्र
- श्रमिक कार्ड
छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया
छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री श्रमिक सियाल योजना का लाभ लेने के लिए सबसे पहले आपको छत्तीसगढ़ शासन के श्रम विभाग के आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के बाद आपको होम पेज पर आवेदन फॉर्म का ऑप्शन मिल जाएगा उस ऑप्शन पर जाने के बाद आपको आपकी सारी जानकारी ध्यान पूर्वक दर्ज करनी होगी आवश्यक जानकारी दर्ज करने के बाद आपको आपके डॉक्यूमेंट ऑनलाइन माध्यम से जमा करने होंगे डॉक्यूमेंट जमा करने के बाद आपको फाइनल समझ कर देना होगा इस प्रकार आप मुख्यमंत्री संविधान सहायता योजना के तहत अपना ऑनलाइन आवेदन फॉर्म पूर्ण कर लेंगे